निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० ले बढुवा, सरुवा, विभागीय सजाय सम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।
बढुवाका आधारहरू
| आधार |
भार (वेटेज) |
| कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन |
५०% |
| ज्येष्ठता |
३०% |
| शैक्षिक योग्यता |
१०% |
| भौगोलिक क्षेत्र |
१०% |
बढुवाका प्रकार
- आन्तरिक प्रतिस्पर्धा: लिखित परीक्षाद्वारा एउटा श्रेणीमाथि
- कार्यसम्पादन: वार्षिक मूल्याङ्कनमा आधारित
- विशिष्ट: विशेष योगदानकर्तालाई
सरुवाका आधारहरू
| विषय |
व्यवस्था |
| सामान्य सरुवा |
सरकारको आवश्यकतामा |
| एउटै ठाउँमा अधिकतम |
३ वर्ष (अपवाद ५ वर्ष) |
| दुर्गम क्षेत्र |
२ वर्षपछि अनिवार्य सरुवा |
| स्वेच्छिक सरुवा |
आफ्नै निवेदनमा |
विभागीय सजायहरू
| सजायको प्रकार |
कसले गर्ने |
| सावधानी दिने |
विभाग प्रमुख |
| भर्त्सना गर्ने |
विभाग प्रमुख |
| तलब वृद्धि रोक्का |
विभाग प्रमुख |
| बढुवा रोक्का |
सम्बन्धित मन्त्रालय |
| श्रेणी घटाउने |
सम्बन्धित मन्त्रालय + PSC परामर्श |
| सेवाबाट बर्खास्त |
मन्त्रिपरिषद + PSC परामर्श |
कर्मचारीका सुविधाहरू
- बिदाका प्रकार: पर्व, बिरामी, प्रसूति, अध्ययन, असाधारण, घर
- घर बिदा: वार्षिक ३० दिन (संचयन हुन्छ)
- बिरामी बिदा: वार्षिक १२ दिन (संचयन हुन्छ)
- प्रसूति बिदा: ९८ दिन (पिताको ३० दिन)
- अध्ययन बिदा: तलबसहित ३ वर्षसम्म
- निवृत्तभरण: ३० वर्ष सेवा वा ५८ वर्ष उमेर
Quick Recall
बढुवाको सबैभन्दा ठूलो भार = कार्यसम्पादन ५०% | एउटै ठाउँमा अधिकतम = ३ वर्ष | घर बिदा = ३० दिन | निवृत्तभरण = ३० वर्ष सेवा वा ५८ वर्ष